नई दिल्ली। ( इंडिया टाइम 24 न्यूज से शम्भू नाथ गौतम) विपक्ष के 21 पार्टियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत ईवीएम-वीवीपैट मिलान को लेकर 21 दलों कीे पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इन विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि अगर 50 प्रतिशत मुमकिन नहीं तो कम से कम 25 प्रतिशत ईवीएम का वीवीपैट से मिलान कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पुराने आदेश में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे। मालूम हो कि पहले भी 21 विपक्षी दलों ने इस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच विपक्षी पार्टियों की 50 प्रतिशत पर्चियों के मिलान की मांग पर सहमत नहीं हुई थी। मालूम हो कि पिछले कुछ वर्षों से विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा ईवीएम पर व्यर्थ का शोर मचाया जा रहा है। इस मामले में विपक्ष भाजपा सरकार पर कई बार आरोप भी लगा चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। आज आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी दलों को करारा झटका लगा है।