इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 30 मई से पहले सभी राजनीतिक दलों को बंद लिफाफे में चंदे की जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि सभी पार्टियां चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में इलेक्टोरल बांड से मिले चंदे की पूरी जानकारी दें। दानदाता एकाउंट रकम सबका ब्यौरा दें और 30 मई से पहले जमा करवाएं। अंतिम सुनवाई की तारीख बाद में बताई जाएगी। इसका एक सीधा मतलब ये भी है कि फिलहाल इलेक्टोरल बांड पर कोई रोक नहीं है। दान देने वाले और लेने वाली पार्टियां इसके लिए स्वतंत्र हैं।